टेंडर घोटाला, पीएचई के पूर्व पदस्थ ईई को 4 साल की जेल और एक लाख जुर्माना, ठेकेदार को भी सजा | Raigarh News: Tender scam PHE EE sentenced to 4 years of jail and one lakh fine

टेंडर घोटाला, पीएचई के पूर्व पदस्थ ईई को 4 साल की जेल और एक लाख जुर्माना, ठेकेदार को भी सजा

टेंडर घोटाला, पीएचई के पूर्व पदस्थ ईई को 4 साल की जेल और एक लाख जुर्माना, ठेकेदार को भी सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : February 14, 2019/12:48 pm IST

रायगढ़। जिले में पीएचई विभाग में पूर्व में पदस्थ ईई करण सिंह करसोलिया को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। करसोलिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ईई के साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को भी 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। मामला टेंडर घोटाले का है। 

दरअसल साल 2014 में रायगढ़ में पदस्थापना के दौरान ईई करसोलिया पर टेंडर घोटाले के आरोप लगे थे। करसोलिया ने 22 लाख रुपए का एक टेंडर जी नंबर बदलकर फर्जी तरीके से निर्माण कार्य कराया था। मामला उजागर होने के बाद जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि 20 जुलाई 2014 को एक अखबार में जारी 22 लाख के टेंडर में ईई ने जो जी नंबर 12845 अंकित किया था, उस तिथि में उस अखबार में टेंडर जारी ही नहीं हुआ है।

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मामले की जांच में पता चला कि टेंडर फर्जी तरीके से छपवाया गया था और इसमें ठेकेदार की भी मिली भगत है। मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायधीश गीता नेवारे के कोर्ट मे सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने मामले में ईई को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा व 1 लाख का अर्थदंड व ठेकेदार सुधीर पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है।