जांजगीर। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है। इस तारीख के बाद आयकर दाखिल करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा।कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के मार्ग निर्देशन में मंगलवार को समय सीमा बैठक के पूर्व आयकर रिटर्न जमा करने के संबंध में जानकारी दी गई।
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आयकर निरीक्षक जगदीश साहू ने बताया कि ढाई लाख रूपए से अधिक वार्षिक आय या अधिक आय प्राप्त करने वाले सभी शासकीय सेवकों को 31 जुलाई तक रिटर्न भरना अनिवार्य है। विलंब होने पर विलंब शुल्क देना होगा। रिटर्न जमा करने के लिए डीडीओ द्वारा जारी किया गया ऑन लाईन फार्म 16 ही मान्य होगा। अपने अधिनस्थ सभी कर्मचारियों को फार्म नंबर 16 उपलब्ध करवाना डीडीओ की जिम्मेदारी है।
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निरीक्षक ने आयकर के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा ढाई लाख रूपए से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले अपने अधिनस्थ शासकीय सेवको का मासिक आधार पर आयकर जमा करवाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यालय का तिमाही रिटर्न जमा करना भी डीडीओ की जिम्मेदारी है। आयकर विभाग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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