सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यदि ऐसी फिक्सिंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, CJI पर लगे आरोपों को साजिश बताने वाली याचिका पर हुई सुनवाई | The Supreme Court said: If there is such a fixing then no one will survive

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यदि ऐसी फिक्सिंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, CJI पर लगे आरोपों को साजिश बताने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यदि ऐसी फिक्सिंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, CJI पर लगे आरोपों को साजिश बताने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : April 24, 2019/2:20 pm IST

नई दिल्ली । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को कथित तौर पर षडयंत्र बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा की तीन जजों की पीठ ने कहा कि जैसा कि दावा किया जा रहा है, यदि फिक्सर अपने हिसाब से न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं तो फिर न यह संस्थान और न ही हम लोगों में से कोई बच पाएगा।

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जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर.एफ. नरीमन और दीपक गुप्ता की त्रि सदस्यीय बेंच ने इसके साथ ही पूरे मामले में साजिश का दावा करने वाले वकील उत्सव सिंह बैंस को गुरुवार सुबह तक एक और शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान वकील उत्सव बैंस ने दावा किया कि उनके पास इस षडयंत्र को प्रूफ करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें इसके लिए शपथपत्र के साथ प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा ।

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3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई करेगी। जजों ने कहा, ‘हम इसकी जांच करते रहेंगे और उस दावे की जड़ तक जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि कुछ फिक्सर न्यायपालिका की छवि से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे अपना काम करते रहते हैं तो फिर हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। सिस्टम में फिक्सिंग का कोई रोल नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे और इसे तार्किक अंत तक ले जाएंगे।’

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उच्चतम न्याायालय ने कहा कि यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए इन हाउस पैनल जांच करेगा, लेकिन न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही बड़ी साजिश की भी अलग से जांच होनी चाहिए। इसके लिए एसआईटी बना कर मामले की छानबीन होनी चाहिए । इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीआई प्रमुख और आईबी डायरेक्टर को कोर्ट में तलब होने का आदेश दिया।

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