रायपुर के स्वागत विहार जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में स्वागत विहार में जमीन खरीदने वाले लोगों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। दरअसल 2013 में करीब 200 एकड़ जमीन में विकसित किए जा रहे स्वागत विहार काॅलीनी में सरकारी जमीन भी शामिल होने की शिकायत पर जांच के बाद प्रशासन ने इसका ले आउट, डायवर्सन और लाइसेंस निरस्त कर दिया था। अपने जीवनभर की जमापंूजी लगाकर जमीन खरीदने वाले 67 लोगों ने इस लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जिसे लेकर हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त कर याचिकाकर्ताओं को शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। इसी के साथ शासन को भी निर्देश दिए गए है कि वह दो माह के भीतर आवेदनों पर निर्णय ले। शहर के एक बिल्डर संजय वाजपेयी ने 2013 में स्वागत विहार काॅलोनी बनाने के लिए प्लाॅट काटे थे। लगभग 3200 लोगों ने वहां प्लाॅट खरीदे। इसी के बीच किसी ने यह शिकायत की कि बिल्डर ने सरकारी जमीन भी बेच दी संबंध में शासन ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई जिसपर कार्रवाई करते हुए बिल्डर तथा अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
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