बंदूक का लायसेंस के लिए पहले शौचालय अनिवार्य | Toilets essential for gun license

बंदूक का लायसेंस के लिए पहले शौचालय अनिवार्य

बंदूक का लायसेंस के लिए पहले शौचालय अनिवार्य

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : October 24, 2017/12:07 pm IST

स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब बिना शौचालय निर्माण के बंदूक का लायसेंस नहीं दिया जाएगा। लायसेंस बनवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए स्वच्छता का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। इसके अभाव में लायसेंस निरस्त किया जा सकता है। उक्त आदेश स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार हथियार रखने वालों के लाइसेंस नवीनीकरण की फीस में वृद्धि की गई है। इसके लिए अब 60 रुपए के बदले 90 रुपए चुकाने होंगे। इसी प्रकार रिवाल्वर के लिए यह फीस 90 रुपए और राइफल के लिए 150 रुपए तय थी। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने शस्त्र लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन किया है। इसके तहत गन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 500 रुपए, रिवाल्वर के लिए 500 रुपए, राइफल के लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। नए लाइसेंस के लिए 1500 रुपए फीस जमा करनी होगी।अभी तक नए आवेदन पर ही पुलिस वेरीफिकेशन होता है, लेकिन अब तीन साल में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी पुलिस वेरीफिकेशन किया जाएगा। तीन साल में किसी ने अपराध किया होगा तो उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।गाइडलाइन में शादी या किसी कार्यक्रम में हवाई फायर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई गनधारी आवाज वाले बुलेट से भी फायर नहीं करेगा। इसका उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। 

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देश के सभी गन लाइसेंसधारियों के लिए विशेष कोड लेना तय हुआ है। यह कोड लाइसेंस ले चुके और लाइसेंस लेने वालों के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे संबंधित सभी जानकारी गृह विभाग और जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन के पास रहेगा।इस संबंध में संजय दीवान एडीएम रायपुर ने कहा कि अब तक हमारे पास निर्देश नहीं पहुंचे है। निर्देश पहुंचने पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करने का आदेश लाइसेंसधारियों को किया जाएगा।