परिवहन मंत्री ने कहा नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नही, यह एक्ट काफी अव्यवहारिक | Transport Minister said that new motor vehicle act is not applicable in the state, this act is quite impractical

परिवहन मंत्री ने कहा नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नही, यह एक्ट काफी अव्यवहारिक

परिवहन मंत्री ने कहा नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नही, यह एक्ट काफी अव्यवहारिक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : September 7, 2019/10:47 am IST

रायपुर। भारत सरकार की नया मोटर व्हीकल एक्ट अब तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। यह जानकारी आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी। उन्होंने बताया कि यह मोटर व्हीकल एक्ट काफी अव्यवहारिक है। इसलिए राज्य विधि विभाग को इस नए कानून का परीक्षण करने के लिए भेजा गया है।

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परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यहित में लागू किया जाएगा। मंत्री अकबर ने कहा कि यह कानून भारत के हिसाब से सही नहीं है। हर राज्यों की परिस्थिति अलग-अलग है। ऐसे में भारी-भरकम जुर्माना लगाना गलत है। वही गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा जुर्माना न देना पड़े।

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