लॉकडाउन के उल्लंघन और ड्यूटी से मना करने पर होगी दो साल की जेल, केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्यसचिव को दिए आदेश | Two years in jail for violation of lockdown and refusal of duty, Union Home Secretary orders Chief Secretary

लॉकडाउन के उल्लंघन और ड्यूटी से मना करने पर होगी दो साल की जेल, केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्यसचिव को दिए आदेश

लॉकडाउन के उल्लंघन और ड्यूटी से मना करने पर होगी दो साल की जेल, केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्यसचिव को दिए आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : April 3, 2020/8:10 am IST

रायपुर। केंद्रीय गृह विभाग के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे सरकारी कार्य में बाधा माना जायेगा।

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बता दें कि यह कार्रवाई लॉकडाउन के दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने पर होगी।
आपदा प्रबंधन एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा की धारा पर ऐसे लोगों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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इसी प्रकार बिना किसी ठोस कारण के तहत ड्यूटी से इनकार करने वालों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51, 60 के तहत कार्रवाई होगी, दोनों ही धाराएं गैर जमानती हैं। और इससे आरोपी को दो साल तक की सजा दी जा सकेगी।

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