मुंबई, 29 अक्टूबर (भाषा) कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक अधिकारी ने दी।
पढ़ें- ज्वेलर्स शॉप में चोरों का धावा, 13 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर ल…
जीआरपी के आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को लिखे पत्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अभय यावलकर ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा नौ सितंबर या इसके बाद नगर निकाय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक जुर्माना किया जाए।
एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना करता है।
पढ़ें- छत्तीसगढ़ के 7 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को शौर्य पदक का ऐलान, 1
यावलकर ने पत्र में कहा, ‘‘राज्य सरकार सरकारी रेल पुलिस को अधिकार देती है कि वह लोकल ट्रेनों या स्टेशन परिसर के अंदर बिना मास्क पहने लोगों पर जुर्माना कर सकती है।’’
पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यात्री सभी संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें।
पढ़ें- #IBC24AgainstDrugs: पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी की विधायक कॉलोनी…
शेनगांवकर ने कहा कि बुधवार की शाम को उन्हें पत्र मिला और ‘‘एमसीजीएम के साथ मिलकर हम निर्देश को लागू करेंगे।’’
Deputy CM Vijay Sharma की सुरक्षा में बड़ी चूक PG…
17 hours agoपहले चरण में इन सीटों पर फसा पेंच | भाजपा…
17 hours agoएक ऐसा परिवार जो सुअर बेचकर लड़ता हैं चुनाव, कैसे…
17 hours ago