चर्चित कविता रैना हत्याकांड का फैसला, आरोपी बुटीक संचालक बरी, परिजनों का कोर्ट में विलाप | Watch Kavita Raina Murder Case :

चर्चित कविता रैना हत्याकांड का फैसला, आरोपी बुटीक संचालक बरी, परिजनों का कोर्ट में विलाप

चर्चित कविता रैना हत्याकांड का फैसला, आरोपी बुटीक संचालक बरी, परिजनों का कोर्ट में विलाप

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : May 18, 2018/11:29 am IST

इंदौर। तीन साल पुराने चर्चित कविता रैना हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने आरोपी महेश बैरागी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ कि महेश बैरागी ने हत्या की है। कविता रैना के पति, मां और सास ने फैसले पर दुख जताया है। फैसले के बाद कोर्ट रुम के बाहर परिजनों ने जमकर विलाप किया।

परिजनों ने न्यायपालिका से विश्वास उठने की बात कही। उन्होंने पुलिस की जांच को सही ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा सही तर्क नहीं रखने की वजह से आरोपी को बरी किया गया

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बता दें कि मित्रबंधु नगर निवासी 30 वर्षीय कविता रैना 24 अगस्त 2015 को बच्ची को लेने स्कूल-बस स्टॉप गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी थी। तीसरे दिन छह टुकड़ों में उसका शव तीन इमली चौराहा स्थित पुलिया के नीचे 2 बोरे में मिला था।

पुलिस ने 9 दिसंबर 2015 को आरोपी बुटीक संचालक महेश बैरागी निवासी आलोक नगर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मार्च 2016 में चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मलकुमार मंडलोई एवं सहयोगी एडवोकेट राकेश पालीवाल ने ट्रायल प्रोग्राम पेश किया था। दो साल चली ट्रायल में 41 गवाहों के कथन हुए। अभियोजन पक्ष ने कहा आरोपी को कड़ी सजा दी जाए।

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बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव ने गवाहों का क्रॉस परीक्षण किया। विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी की अदालत में पिछले सप्ताह ट्रायल पूरी होने के बाद फैसले की तारीख 18 मई तय की गई थी।

वेब डेस्क, IBC24

 
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