पूर्व सरकार में नियुक्ति सहित कई मामलों में आरोपी यास्मीन सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने एसीबी जांच पर लगाई रोक | With appointment to former government Accused in many cases Relief to Yasmin Singh, High court bans ACB investigation

पूर्व सरकार में नियुक्ति सहित कई मामलों में आरोपी यास्मीन सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने एसीबी जांच पर लगाई रोक

पूर्व सरकार में नियुक्ति सहित कई मामलों में आरोपी यास्मीन सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने एसीबी जांच पर लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : January 16, 2020/2:10 pm IST

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यासमीन सिंह के खिलाफ एसीबी की जांच पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ शासन ने कांग्रेस नेता उचित शर्मा की शिकायत पर यास्मीन सिंह के खिलाफ गलत नियुक्ति ,जरूरत से ज्यादा भुगतान के मामलों में एसीबी जांच के आदेश दिए थे । शासन के फैसले को यास्मीन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह की नियुक्ति को लेकर राज्य शासन को शिकायत आई थी। शिकायत के बाद राज्य शासन ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसीबी को दे दिया था। शासन के इस आदेश के खिलाफ यासमीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसीबी की कार्रवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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यास्मीन सिंह की नियुक्ति साल 2005 में पीएचई विभाग में संविदा अधिकारी के रूप में हुई थी । नियुक्ति के समय उन्हें प्रतिमाह 35 हजार रुपए का मानदेय तय हुआ था, जो बाद में गुपचुप ढंग से बढ़ाकर एक लाख प्रतिमाह कर दिया गया था।

 
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