रायपुर-बिलासपुर हाईवे की डेडलाइन 31 मई, हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआई ने एसडीओ के पीए को हटाया | Work on Bilaspur-Raipur Highway to be completed by May 31

रायपुर-बिलासपुर हाईवे की डेडलाइन 31 मई, हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआई ने एसडीओ के पीए को हटाया

रायपुर-बिलासपुर हाईवे की डेडलाइन 31 मई, हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआई ने एसडीओ के पीए को हटाया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : January 14, 2019/11:50 am IST

बिलासपुर। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की लेट लतीफी को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। एनएचआई ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। एनएचआई ने हाईवे का निर्माण पूरा करने 31 मई का डेडलाइन रखा है। एनएचआई ने इस तारीख तक हाईवे निर्माण काम पूरा हो जाने का दावा दिया है।

पढ़ें-सरोज पांडेय का बयान-कांग्रेस सरकार का चल रहा हनीमून पीरियड, बाद में लेंगे हिसाब

इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए एनएचआई ने एसडीओ के पीए को हटा दिया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रायपुर के एसडीओ के पीए को 24 घंटे में निलंबित करने का आदेश दिया था । हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएचआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। एनएचआई ने पीए के खिलाफ एक जांच कमेटी भी बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगा।

पढ़ें- सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, चिटफंड एजेंटों पर दर्ज केस होंगे वापस, नहीं…

आपको बतादें बिलासपुर-रायपुर हाईवे में हो रही लेट लतीफी को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा था कि बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे के निर्माण में लेटलतीफी होने के कारण लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। वहीं, राहगिरों को हादसे का भी खतरा लगातार बना हुआ रहता है। अब मामले सात मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

 
Flowers