एआईएफएफ ने दो विवादास्पद अनुच्छेदों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर संविधान अपनाया

एआईएफएफ ने दो विवादास्पद अनुच्छेदों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर संविधान अपनाया

एआईएफएफ ने दो विवादास्पद अनुच्छेदों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर संविधान अपनाया
Modified Date: October 12, 2025 / 08:23 pm IST
Published Date: October 12, 2025 8:23 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने रविवार को अपनी विशेष आम सभा (एसजीएम) की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर किए संविधान को अपनाया लेकिन दो विवादास्पद अनुच्छेदों को छोड़ दिया है जो शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 19 सितंबर को न्यायाधीश एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार किए गए एआईएफएफ के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी और महासंघ को इसे चार हफ्तों के भीतर अपनाने का निर्देश दिया था।

लेकिन संविधान के मसौदे के दो अनुच्छेद शीर्ष अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गए थे और एआईएफएफ ने इन दो नियमों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

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एआईएफएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय में लंबित दो अनुच्छेद का छोड़कर संविधान को अपनाया गया। ’’

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने एआईएफएफ को विशेष आम बैठक को सूचित करने के लिए कहा था कि उच्चतम न्यायालय इन पर स्पष्टीकरण देने के लिए सहमत हो गया है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यह भी कहा कि वह न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राव के साथ इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में बात करेगा और उनसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा।

इसके बाद एआईएफएफ और अन्य हितधारकों ने शनिवार को न्यायमूर्ति राव के साथ एक वर्चुअल बैठक की।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति राव द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उच्चतम न्यायालय सोमवार या मंगलवार को दोनों अनुच्छेदों के संबंध में मामले पर विचार कर सकता है।

भाषा नमिता

नमिता


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