पुलिस को झटका, नक्का राव को स्पेशल कोर्ट से जमानत, माओवादियों को विस्फोटक उपलब्ध कराने का है आरोप

पुलिस को झटका, नक्का राव को स्पेशल कोर्ट से जमानत, माओवादियों को विस्फोटक उपलब्ध कराने का है आरोप

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  • Publish Date - March 28, 2019 / 05:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

राजनांदगांव। माओवादियों के मसले पर पीठ थपथपाने वाली छत्तीसगढ पुलिस को करारा झटका लगा है। माओवादियों को विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले कोऑर्डिनेटर नक्का राव उर्फ़ मूर्ति को बिलासपुर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि नक्का राव बड़े नक्सलियों से सीधे संपर्क में था और वो माओवादियों को विस्फोटक उपलब्ध कराता था।

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राजनांदगांव पुलिस ने 24 दिसंबर को बागनदी के चाबुकनाला मोड़ से उसकी गिरफ़्तारी दर्शाते हुए ये दावा भी किया था कि नक्का राव के पास से साहित्य, वायरलेस सेट, डेटोनेटर कई दस्तावेज और मोबाइल समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

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लेकिन पुलिस तय वक्त पर चालान ही पेश नहीं कर पाई। पुलिस को चालान जमा करने के लिए 90 दिन और विशेष परिस्थिति में 180 दिन का समय मिलता है। लेकिन 90 दिन के भीतर अगर चालान जमा नहीं हुआ तो कोर्ट से अनुमति लेनी जरूरी है। इस मामले में छत्तीसगढ पुलिस ने 90 दिन में चालान जमा नहीं किया और न ही निर्धारित अवधि में विशेष अनुमति ली। नतीजतन स्पेशल कोर्ट ने नक्का राव को जमानत दे दी।