पेड न्यूज केस में नरोत्तम मिश्रा को राहत, नहीं जाएगी कुर्सी

पेड न्यूज केस में नरोत्तम मिश्रा को राहत, नहीं जाएगी कुर्सी

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  • Publish Date - May 18, 2018 / 10:10 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

दिल्ली। पेड न्यूज़ मामले में मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच का ने इस मामले में अपने निर्णय में कहा है कि मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। बेंच ने चुनाव आयोग के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया है जिसके तहत मिश्र को तीन साल तक कोई भी चुनाव लड़ाने के अयोग्य ठहराया था।

बता दें कि जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा सीट से चुने गए थे। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

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चुनाव आयोग ने इस शिकायत को सही मानते हुए मिश्रा को 3 साल तक किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ मंत्री मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

वेब डेस्क, IBC24