रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे, सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही जलाने की अनुमति.. आदेश जारी

रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे, सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही जलाने की अनुमति.. आदेश जारी

रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे, सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही जलाने की अनुमति.. आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: November 12, 2020 10:53 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। दीवाली के मौके पर प्रशासन ने पटाखा चलाने की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही जलाने की अनुमति दी गई है। NGT के आदेश पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 

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बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि राज्य में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा लेकिन चीनी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।

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दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि मध्यप्रदेश खुशियों का प्रदेश है। यहां पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। 

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प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हां, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर है। आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे जलाएं और धूम-धाम से दिवाली मनाएं।
 

 

 


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