बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसढ़ के सभी शहरों में सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों और अन्य स्थानों पर बेजा कब्जा कर बनाए गए मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे, चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जिला-तहसीलवार लिस्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनवरी 2018 में एक मामले पर दिए गए अंतरिम आदेश के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2018 को एक मामले के साथ प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में जारी किए गए आदेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों व अन्य स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करने पर रोक लगा दी थी।
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संबंधित राज्य सरकारों को आदेश जारी करने से पहले किए गए निर्माण की समीक्षा कर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए गए थे। 16 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने, स्थानांतरित करने या उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश भी दिए थे।
वेब डेस्क, IBC24
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