महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना

महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना

महाराष्ट्र के व्यवसायी को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष की कैद, 31 लाख रुपये जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: January 23, 2021 1:24 pm IST

ठाणे, 23 जनवरी (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने पालघर में वाडा के एक फैक्टरी मालिक को बिजली चोरी के लिए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई और उस पर 31 लाख रुपये जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने बताया कि ठाणे के जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने 20 जनवरी को अपने आदेश में प्रवीण सुरेशचंद्र जैन (38) को बिजली अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

काडू ने बताया कि जैन की फैक्टरी पर एमएसईबी की टीम ने आठ अप्रैल 2012 को छापा मारा और पाया कि छह महीने के अंतराल में 10.31 लाख रुपये मूल्य की 12,524 यूनिट बिजली की चोरी की गई थी।

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भाषा नीरज नीरज उमा

उमा


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