मैंग्रोव : अदालत ने दो निकाय अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मैंग्रोव : अदालत ने दो निकाय अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मैंग्रोव : अदालत ने दो निकाय अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: May 30, 2021 1:16 pm IST

ठाणे, 30 मई (भाषा) यहां की अदालत ने मैंग्रोव नष्ट करने के मामले में पुलिस द्वारा मीरा-भायंदर नगर निगम (एमबीएमसी)के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने यह आदेश 25 मई को सुनाया था, जिसकी प्रति अब उपलब्ध हुई है। आदेश में जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने कहा कि एमबीएमसी के अधिशासी अभियंता दीपक कम्बित और सुरेश वाखोडे गिरफ्तारी से संरक्षण के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य ने आरोप लगाया है कि कम्बित और वाखोडे ने इस साल दो जनवरी से 23 मार्च के बीच मीरा रोड के नजदीक टाउनशिप में निषिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए निविदा जारी की।

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अदालत ने कहा कि मीरा-भायंदर के तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इलाके में मैंग्रोव नष्ट हुए हैं, इसलिए अपराध हुआ है।

अदालत ने कहा कि अगर आवेदकों को अग्रिम जमानत दी गई तो वे जांच को बाधित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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