Mp Govt Has Given Important Instruction To state Govt On OBC Reservation hearing today

ओबीसी आरक्षण मामले पर HC में सुनवाई, कहा- हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है भर्तियों पर कोई रोक लेकिन….

हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि SC में लंबित याचिकाओं के कारण फिलहाल वह सुनवाई नहीं करेगी और राज्य सरकार को आदेश भी दिया गया कि वह पहले SC में विचाराधीन मामलों में फैसला कराए।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:09 PM IST, Published Date : September 13, 2022/8:15 pm IST

MP High Court On Obc reservation: जबलपुर। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि हमने सरकार को किसी भी विभाग में भर्ती से नहीं रोका। सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है। लेकिन भर्तियां याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई हैं तो आखिर सरकार नियु्क्तियां क्यों नहीं करना चाहती है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि SC में लंबित याचिकाओं के कारण फिलहाल वह सुनवाई नहीं करेगी और राज्य सरकार को आदेश भी दिया गया कि वह पहले SC में विचाराधीन मामलों में फैसला कराए। बता दें कि मामले में अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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