रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को पांच साल की सजा, चार साल पहले लोकायुक्त टीम ने कसा था शिकंजा
रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को पांच साल की सजा, चार साल पहले लोकायुक्त टीम ने कसा था शिकंजा
Devar Love Bhabhi। Image Credit: File Image
भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिंड में रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी मनोज जैन को पांच साल की सजा के साथ बीस हजार के जुर्माने की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
ज्ञात हो कि पटवारी ने चार साल पहले बंटवारे की रिपोर्ट बनाने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की थी। साल 2017 ग्वालियर लोकायुक्त टीम नेउसे 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था।
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शिकायत के मुताबिक प्रार्थी ने प्लाट की रजिस्ट्री अपने तीनों बेटों के नाम कराने को लेकर नगर निगम के पटवारी को आवेदन दिया था। पटवारी ने कहा था कि उनका प्लाट ग्रीन बेल्ट में है। रुपये रिश्वत देने पर वह प्लाट को लाल डोरे में दिखा देगा। इस बात की शिकायत विजिलेंस में कर दी गई। इसके बाद टीम का गठन कर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम सबूतों व बयानों के आधार पर आरोपित को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आज सजा सुनाई है।

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