पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: December 4, 2020 1:05 pm IST

मुंबई, चार दिसंबर (भाषा) सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रूपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालिया की जमानत याचिका शुक्रवार को यहां खारिज कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चितालिया को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया थाा। चितालिया ने उसके बाद दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गीतांजलि समूह के मालिक और फरार आरोपी मेहुल चोकसी के साथ चितालिया फर्जी लेनदेन के जरिए धोखाधड़ी का प्रमुख साजिशकर्ता था।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा


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