पॉक्सो अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से बलात्कार के आरोपी को दोषी माना

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पॉक्सो अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से बलात्कार के आरोपी को दोषी माना

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  • Publish Date - September 23, 2020 / 03:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

मुजफ्फरनगर, 23 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश की एक पॉक्सो अदालत ने बुधवार को 23 वर्षीय व्यक्ति को छह वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने का दोषी ठहराया। घटना वर्ष 2017 में मुजफ्फरनगर जिले की है।

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने भादसं की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत साजिद को दोषी ठहराया।

उन्होंने सजा निर्धारित करने के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की।

अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार, साजिद ने 11 फरवरी, 2017 को छह साल की बच्ची को टॉफी खरीदने के लिए 10 रुपये देने के बहाने कूकड़ा गांव में एक खाली पड़े घर में ले गया और उससे बलात्कार किया।

इस संबंध में पीड़िता के पिता ने साजिद के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि साजिद बच्ची को तब ले गया जब वह कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। बाद में बच्ची को बेहोश पाया गया।

भाषा शुभांशि उमा

उमा