पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

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पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - October 22, 2020 / 12:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

मुजफ्फरनगर, 22 अक्टूबर (भाषा) चार साल पहले नौ साल की बच्ची से बलात्कार में मामले में एक स्थानीय पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने 26 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत दोषी ठहराते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पॉक्सो अदालत के विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक गांव में सात अगस्त 2016 को बच्ची दुकान पर जा रही थी तभी आरोपी उसे पास के एक घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

घटना के बाद, लड़की के छोटे भाई ने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया। जब घरवाले मौके पर पहुंचे और उसे खून से सने कपड़े में पाया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा शुभांशि माधव

माधव