सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कमलनाथ की याचिका,कहा-मतदाता सूची में किसी तरह की समीक्षा जरुरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कमलनाथ की याचिका,कहा-मतदाता सूची में किसी तरह की समीक्षा जरुरत नहीं

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  • Publish Date - October 12, 2018 / 05:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

नई दिल्ली। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट के किसी तरह की समीक्षा की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपनी सुनवाई पूरी कर चुका था और आठ अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में कामकाज शुरू होते ही शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो फाइनल मतदाता सूची तैयार की है, उसके किसी भी तरह से समीक्षा की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि  मध्यप्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने याचिका दायर की थी।

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जिस पर अपना जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट पर आपत्तियां आने के बाद खामियों को पहले ही दुरुस्त कर लिया गया है और याचिका निर्वाचन आयोग को बदनाम करने की साजिश है। आयोग ने कमलनाथ की याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। 

 

 

 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24