श्रीकृष्ण विराजमान के दावे की अपील पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव की आपत्ति स्वीकार, 28 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

श्रीकृष्ण विराजमान के दावे की अपील पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव की आपत्ति स्वीकार, 28 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

श्रीकृष्ण विराजमान के दावे की अपील पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव की आपत्ति स्वीकार, 28 जनवरी को  होगी अगली सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: January 18, 2021 7:19 pm IST

मथुरा, 18 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला अदालत ने सोमवार को श्रीकृष्ण विराजमान के दावे की अपील पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया।
read more: PM मोदी चुने गए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई..

इस मामले में अब 28 जनवरी को सुनवाई होगी। अपील को संशोधित करते हुए पुनर्विचार अर्जी में बदल दिया गया है।

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और पांच अन्य ने श्रीकृष्ण विराजमान के भक्त के रूप में बीते वर्ष 25 सितंबर को अदालत में दावा किया था कि शाही मस्जिद ईदगाह के साथ वर्ष 1967 में हुए समझौते के बाद हुई डिक्री (न्यायिक निर्णय) पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने इसे रद्द करने का अनुरोध किया है ताकि शाही ईदगाह को हटाकर उक्त भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को मिल सके।
read more: गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’

 ⁠

इस दावे में वादी की ओर से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया था।


लेखक के बारे में