पीसीसी चीफ 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल,विनोद वर्मा पर से एक्सटॉर्शन की धारा हटी

पीसीसी चीफ 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल,विनोद वर्मा पर से एक्सटॉर्शन की धारा हटी

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  • Publish Date - September 24, 2018 / 09:37 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

रायपुर। कथित सेक्स सीडी मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें आरोपी बनाए पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि वे न तो बेल लेंगे न ही वकील रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे जेल जाना पसंद करेंगे। उन्होंने अपनी पैरवी खुद की। उन्होंने अदालत से कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। कोर्ट ने उन्हें 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एक अन्य आरोपी विजय भाटिया को अदालत ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है।

सीबीआई ने भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और विजय भाटिया समेत 5 के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। जबकि विजय पंडया और कैलाश मुरारका अदालत में उपस्थित नहीं हुए। सीबीआई ने धारा 469, 471, 120 B आईपीसी, 67 A आईटी एक्ट के तहत चालान प्रस्तुत किया है। इसमें 469 : कूटरचना, 471: दस्तावेज का उपयोग, 120 B षणयंत्र रचना के लिए है।

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सीबीआई ने इस मामले में 100 गवाह बनाए हैं। प्रकाश बजाज और राजेश मूणत मामले में प्रार्थी हैं। दो एफआईआर को सम्मिलित कर सीबीआई द्वारा मामले की जांच की गई। मामले में भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, विजय भाटिया के वकील ने बेल के लिए आवेदन किया है।

बघेल ने कोर्ट में कहा कि काले झंडों से डरकर मुझे सरकार फंसा रही है। वहीं मामले में विनोद वर्मा पर लगाया गया एक्सटॉर्शन एक्ट 384 हटा दिया गया है।

सुनिए वकील ने क्या कहा

वेब डेस्क, IBC24