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मृत्यु से पहले दिया गया प्रामाणिक बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है: न्यायालय
‘‘मृत्यु पूर्व बयान स्वीकार करने के पीछे का विचार यह कि अंतिम समय में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता’’
मृत्युपूर्व बयान को स्वीकार या खारिज करने का कोई सख्त मानक नहीं है : न्यायालय
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