फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया अबू सलेम के साथी की अपील खारिज, सजा बरकरार

फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया अबू सलेम के साथी की अपील खारिज, सजा बरकरार

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  • Publish Date - April 17, 2024 / 07:15 PM IST,
    Updated On - April 17, 2024 / 07:15 PM IST

लखनऊ, 17 अप्रैल (भाजपा) लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने माफिया सरगना अबू सलेम के सहयोगी मोहम्मद परवेज आलम की फर्जी पासपोर्ट मामले में सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है।

सीबीआई अदालत के न्यायाधीश विजेश कुमार ने मंगलवार को आलम की अपील खारिज कर दी।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 27 सितंबर 2022 को आलम के साथ-साथ अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन अबू सलेम को दोषी ठहराया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

अदालत ने सलेम पर 10 हजार जबकि आलम पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

परवेज ने अपील में अपनी दोषसिद्धि और सजा को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष चुनौती दी थी, लेकिन अपीली अदालत ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले में कोई खामी नहीं पाई और उसे बहाल रखते हुए अपील खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद अबू सलेम ने अपनी पत्नी समीरा जुमानी और आजमगढ़ निवासी मोहम्मद परवेज आलम के साथ साजिश रचकर और अपनी पहचान छिपाकर अपने एवं अपनी पत्नी के लिए लखनऊ से फर्जी पासपोर्ट बनवाये थे।

सीबीआई ने इस संबंध में 16 अक्टूबर 1997 को सलेम और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

भाषा सं सलीम राजकुमार

राजकुमार