राम मंदिर चढ़ावा मामले में जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नहीं हो सकी सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा मामले में जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नहीं हो सकी सुनवाई
लखनऊ, 29 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन और धन के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सम्बन्धी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी।
यह मामले न्यायमूर्ति मनीष माथुर और न्यायमूर्ति जफीर अहमद वाली अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किये गये थे लेकिन समय की कमी के कारण इन पर सुनवाई नहीं हो सकी।
ये जनहित याचिकाएं पहले भी सूचीबद्ध की गई थीं जिनमें राम मंदिर में चढ़ावे के तौर पर मिले धन के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
याचिकाओं में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस पूरे मामले की जांच कैग से कराने का निर्देश दे।
याचिकाओं में भक्तों द्वारा राम मंदिर में दिए गए दान के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं और मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।
भाषा सं. सलीम राजकुमार
राजकुमार

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