लखनऊ, 29 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर के तिकुनिया कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवायी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने सोमवार को दिया। उसके बाद मामले की सुनवायी हेागी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत इसके पूर्व सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। तब वह उच्च न्यायालय की शरण में आये हैं।
तीन अक्टूबर 2021 को हुई हिंसक घटना में चार किसान समेत आठ लोग मारे गये थे ।
भाषा सं जफर राजकुमार
राजकुमार
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