Gyanvapi Survey Case Update : ‘कथित शिवलिंग समेत पूरे परिसर का नहीं होगा ASI सर्वे’, ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका

Gyanvapi Survey Case Update : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका

Gyanvapi Survey Case Update : ‘कथित शिवलिंग समेत पूरे परिसर का नहीं होगा ASI सर्वे’, ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका

Gyanvapi Case Update

Modified Date: October 25, 2024 / 07:17 pm IST
Published Date: October 25, 2024 7:12 pm IST

वाराणसी : Gyanvapi Survey Case Update :  ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के बाकी बचे हुए हिस्से का ASI सर्वे नहीं होगा। हिंदू पक्ष ने बंद तहखाने के अलावा पूरे परिसर और वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की थी, जिसे सिविल जज सीनियर डिविजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा।

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33 साल पुराना है मामला

Gyanvapi Survey Case Update : बता दें कि, ज्ञानवापी मामले पर आज सबकी नजरें थीं। वो इसलिए क्योंकि 33 साल पुराने मामले में कोर्ट को फैसला सुनाना था। ये 1991 का लॉर्ड विशेश्वर Vs अंजुमन इंतजामिया का मामला है, जिसमें हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे 100 फीट के शिवलिंग का दावा किया है और मंदिर में पूजा पाठ का इजाजत देने की मांग के अलावा शेष परिसर की खुदाई कराकर ASI सर्वे की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

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उधर मुस्लिम पक्ष लगातार ASI सर्वे के विरोध में था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलील दी गई है कि ज्ञानवापी में एएसआई की ओर से सर्वेक्षण हो चुका है। अब अतिरिक्त सर्वे की जरूरत नहीं है।

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