मथुरा के तेलशोधक कारखाने के चारों ओर एक किमी की दूरी तक विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध |

मथुरा के तेलशोधक कारखाने के चारों ओर एक किमी की दूरी तक विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध

मथुरा के तेलशोधक कारखाने के चारों ओर एक किमी की दूरी तक विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : October 14, 2021/11:02 am IST

मथुरा, 14 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारतीय तेल निगम के कारखाने के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने दीपावली एवं गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहारों के मद्देनजर किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री तथा पटाखों आदि का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध तीन से पांच नवम्बर तक लागू रहेगा।

जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी के हवाले से बताया कि दीपावली तथा गोवर्धन पूजा पर्वों पर लोग पटाखे फोड़ते हैं। यह पर्व तीन से पांच नवम्बर के मध्य मनाए जाएंगे। जनपद में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी स्थित है।

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र (एलपीजी प्लाण्ट ओएमएस प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल) के चारों ओर एक किमी की परिधि में त्यौहारों के अवसर पर पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्री का उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सुचारी ने बताया कि निर्देशों का पालन न करने पर कठोर दण्ड का प्राविधान है।

भाषा सं मनीषा

मनीषा

 

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