भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को पांच साल की सजा

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को पांच साल की सजा

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  • Publish Date - September 23, 2021 / 12:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

लखनऊ, 22 सितंबर (भाषा) यहां की एक अदालत के विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र राम गुप्ता ने भारत में अवैध रूप से रहने के जुर्म में मुल्जिम अब्दुला उर्फ अब्दुला अल मामुन उर्फ अब्दुल्लाह को पांच साल की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा की अवधि पूरी होने के बाद यदि यह किसी दूसरे मामले में वांछित न हो, तो इसे नियमानुसार दूतावास के जरिए उसके देश भेज दिया जाए।

विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक मुल्जिम बांग्लादेश के जिला मैमनसिंह के ग्राम हुसैनपुर का मूल निवासी है। लेकिन वर्ष 2011 से यह अवैध रुप से देवबंद के थाना अम्बेहटा शेख में रह रहा था। यह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अन्सारुल्ला बांग्ला टीम से भी जुड़ा था। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड, पैनकार्ड व सिम आदि बरामद हुआ था।

सिंह के मुताबिक इसे मुज्जफरनगर के कुटेसरा से गिरफ्तार किया गया था, इस पर बांग्लादेश से शिक्षा ग्रहण करने दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर आने वाले छात्रों का फर्जी आईडी बनाने का भी आरोप है।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना