मुजफ्फरनगर (उप्र), 23 सितंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया ने 2013 के दंगों के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को यहां एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
आत्मसमर्पण के बाद कटारिया ने अपने खिलाफ वारंट वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया।
विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के दीवानी न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने मामले में जमानत बांड भरने के बाद कटारिया के खिलाफ गैर-जमानती वारंट वापस ले लिया।
अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है । मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर अशोक कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
जिला प्रशासन के वकील राजीव शर्मा के अनुसार 2013 में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में अशोक कटारिया समेत 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था ।
भाषा सं जफर रंजन
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