गोंडा, 10 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने पांच वर्ष पुराने मामले में सगी बहन की हत्या के आरोपी भाई को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय ने सभी साक्ष्यों के अवलोकन, गवाहों के बयान और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी शिवमंगल (33) को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शिवमंगल नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर का निवासी है।
पाठक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपी परिवार का ही होने के कारण अभियोजन पक्ष के सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे।
घटना के संदर्भ में एडीजीसी ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर में 13 मई 2020 की रात्रि एक किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसी गांव के पूर्व प्रधान नरेंद्र बहादुर सिंह ने स्थानीय थाने पर शिवमंगल के खिलाफ अपनी सगी बहन शिवकुमारी (16) की हत्या करने और शव को पटपरगंज नदी के किनारे नमक डालकर दफना देने की शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर शव को निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि मोबाइल फोन पर गाना सुनने को लेकर भाई-बहन में विवाद हुआ था और इसी को लेकर उसने डंडे से बहन के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
भाषा सं आनन्द
अविनाश
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