घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को अदालत ने बरी किया

घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को अदालत ने बरी किया

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  • Publish Date - August 6, 2022 / 04:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

वाराणसी, छह अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने शनिवार को बाइज्जत बरी कर दिया है। राय के खिलाफ दुष्कर्म, फर्जीवाड़ा, धमकी देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था, और वह फिलहाल नैनी जेल में हैं।

सांसद के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया ने सांसद अतुल राय को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों से बाइज्जत बरी कर दिया है।

यादव ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना और उसकी ओर से साक्ष्य नहीं दिया जा सका और घटना साबित नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि बलिया जिले के मूल निवासी और वाराणसी के उप्र कॉलेज की पूर्व छात्रा ने एक मई 2019 को अतुल राय पर दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था।

पीड़िता ने तहरीर में लिखा था कि अतुल राय ने उसे अपने चितईपुर स्थित फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म करने के साथ ही उसकी फोटो और वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने लगे।

सांसद ने 22 जून 2019 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, तब से वह प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं।

इसी बीच 16 अगस्त 2021 को उच्चतम न्यायालय के सामने पीड़िता और उसके मित्र और मुकदमें के गवाह सत्यम राय ने फेसबुक लाइव कर आत्मदाह कर लिया था, बाद में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।

भाषा सं राजेंद्र

रंजन

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