हापुड़, 19 अक्टूबर (भाषा) कोरोना महामारी के दौरान पिछले साल धार्मिक यात्रा पर आए विदेशी नागरिकों सहित जिन 13 लोगों को पुलिस ने इस संक्रामक रोग के प्रसार के आरोप में मामला दर्ज कर हिरासत में लिया था उन्हें मंगलवार को यहां जिला अदालत ने दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा क्षेत्र में अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ग्राम हावल की मस्जिद में नौ विदेशी जमातियों सहित 13 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया था।
मामले में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को हापुड़ जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने सभी लोगों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया।
आरोपियों के अधिवक्ता पराग सक्सेना ने बताया कि यह लोग धार्मिक स्थल के दर्शन करने हापुड़ आए थो और कोरोना काल में यहां फंस गए। उन्होंने दलील दी कि इन लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया था, जिन्हें मंगलवार को जिला न्यायाधीश ने बरी कर दिया।
भाषा सं. प्रशांत
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