पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर थाना प्रभारी को अदालत की नोटिस |

पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर थाना प्रभारी को अदालत की नोटिस

पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर थाना प्रभारी को अदालत की नोटिस

:   Modified Date:  December 5, 2022 / 09:40 PM IST, Published Date : December 5, 2022/9:40 pm IST

बलिया (उत्तर प्रदेश), पांच दिसंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला समेत पांच आरोपियों में से किसी के सोमवार को अदालत में हाजिर न होने पर बलिया शहर थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने बताया कि सोमवार को स्थानीय एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शुक्ला सहित पांच आरोपियों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

तिवारी ने बताया कि आरोपियों के पेश नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए बलिया शहर थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की गयी है।

अदालत ने दो दिसंबर को शुक्ला सहित उनकी ओर से दायर हाजिरी से छूट की अर्जी को खारिज करते हुए सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

एमपी/एमएलए अदालत ने त 22 नवंबर को अपने फैसले में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 ( जान लेने की नीयत से हमला) व 149 (जन समूह द्वारा विधि विरुद्ध किया गया अपराध ) के तहत दंडनीय अपराध का अतिरिक्त आरोप विरचित करने का आदेश दिया था।

अदालत ने 29 नवंबर को सभी पांचों आरोपियों को दो दिसंबर को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

उल्लेखनीय है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

भाषा सं आनन्द अर्पणा

अर्पणा

 

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