पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दरकिनार करने से अदालत का इंकार |

पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दरकिनार करने से अदालत का इंकार

पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र दरकिनार करने से अदालत का इंकार

:   Modified Date:  December 1, 2022 / 09:31 PM IST, Published Date : December 1, 2022/9:31 pm IST

लखनऊ, एक दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2009 में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी के मामले में पूर्व विधायक जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बबलू के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को दरकिनार करने से इंकार कर दिया।

बहरहाल, पीठ ने सिंह को इस बात के लिए स्वतंत्र किया है कि वह भारतीय दंड विधान की जोड़ी गई धाराओं के मामले में संबंधित अदालत में बांड दाखिल कर सकते हैं।

पीठ ने संबंधित अदालत को यह भी निर्देश दिए कि वह बांड जमा करने की स्थिति में पूर्व विधायक को रिहा करें। न्यायालय ने सुनवाई कर रही अदालत को मामले का तेजी से निपटारा करते हुए इसे एक साल में निस्तारित करने के भी निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति डी. के. सिंह की पीठ ने यह आदेश जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बबलू की याचिका पर दिया है। इस याचिका में सिंह ने रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी के मामले में अपने खिलाफ दाखिल आरोप पत्र के साथ-साथ मामले की संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया और जेल में एक महीना बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के दबाव में आकर पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी

 

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