लूट मामले में अदालत ने व्यक्ति को छह साल की जेल की सजा सुनाई

लूट मामले में अदालत ने व्यक्ति को छह साल की जेल की सजा सुनाई

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  • Publish Date - September 18, 2021 / 08:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

मुजफ्फरनगर, 18 सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2015 में एक दुकानदार से 2.70 लाख रुपये लूटने के मामले में एक व्यक्ति को छह साल कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने दीपक को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट के लिए सजा) के तहत दोषी करार दिया और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने कहा कि 16 फरवरी 2015 को मोहम्मद नइम बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी उनसे 2.70 लाख रुपये की लूट हुई। भाषा स्नेहा पवनेश

पवनेश