लखनऊ, पांच अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में कमी कराने की राज्य उपभोक्ता परिषद की याचिका पर पावर कारपोरेशन से रिपोर्ट मांगी है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को बताया कि आयोग ने पावर कारपोरेशन को आज एक बार फिर एक पत्र भेजकर राज्य की बिजली कंपनियों पर बकाया विद्युत उपभोक्ताओं के 20596 करोड़ रुपये के एवज में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर बिजली दरों में कमी कराने की मांग पर अविलंब एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आर. पी. सिंह से मुलाकात कर एक प्रत्यावेदन सौंपते हुए मांग उठाई कि राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा उदय योजनाओं के मद में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 20596 करोड़ रुपये का लाभ नहीं दिया गया है, ऐसे में आयोग का नैतिक दायित्व और कानूनन बाध्यता भी है कि सरप्लस निकलने पर उसका लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जाए।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद की याचिका पर आयोग ने पावर कारपोरेशन से सितंबर 2021 में जवाब मांगा था जो आज तक दाखिल नहीं किया गया, यह बहुत ही गंभीर मामला है।
वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने के लिए आगे आए और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत विद्युत नियामक आयोग को भी जनहित में निर्देश देकर बिजली दरों में कमी कराने का रास्ता साफ करे जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की लंबे समय से लंबित बिजली दरों में कमी की याचिका पर निर्णय हो सके और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके।
भाषा सलीम आनन्द
राजकुमार
राजकुमार
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