फिरोजाबाद में बैंक घोटाला मामले में दोषी ‘कैशियर’ को आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद में बैंक घोटाला मामले में दोषी ‘कैशियर’ को आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद में बैंक घोटाला मामले में दोषी ‘कैशियर’ को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: December 20, 2025 / 01:47 pm IST
Published Date: December 20, 2025 1:47 pm IST

फिरोजाबाद (उप्र) 20 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की अदालत ने 100 से अधिक खातों के जरिये 1.85 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गबन करने के मामले में इंडियन बैंक की एक शाखा के ‘कैशियर’ को आजीवन कारावास और अन्य पांच आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश पांडे ने शुक्रवार को कैशियर जयप्रकाश सिंह को दोषी ठहराते हुए 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि बैंक के पूर्व प्रबंधक रघवेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, आकाश मिश्रा, वीर बहादुर और सुखदेव सिंह को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ दीक्षित के अनुसार, यह घोटाला 19 मार्च 2025 को सामने आया, जब इंडियन बैंक की जसरा शाखा के कई खाताधारकों ने शिकायत की कि उन्होंने जो धनराशि जमा कराई थी, वह खातों में नहीं दिख रही।

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शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख तरुण कुमार बिश्नोई ने जसरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

एसएसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि 100 से अधिक खातों से समय-समय पर कुल 1,85,97,000 रुपये का गबन किया गया था।

पुलिस ने इसके बाद कैशियर जयप्रकाश सिंह, प्रवीण कुमार और उसके पिता कुंवरपाल, आकाश मिश्रा, वीर बहादुर और सुखदेव सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

दीक्षित ने कहा कि ‘ऑपरेशन क्नविक्शन’ के तहत मामले की जांच की गई, पुलिस ने इसे एक संगठित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया और अदालत में सबूत व गवाह पेश किए। अ

उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई 172 दिन में पूरी की।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल जोहेब

जोहेब


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