बुलंदशहर (उप्र) 17 जनवरी (भाषा) बुलंदशहर की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को एक लड़की पर यौन हमला करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) पल्लवी अग्रवाल ने अभियुक्त कन्हैया पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। कन्हैया जहांगीराबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है।
अधिकारियों ने बताया कि उसने 27 फरवरी , 2020 को चार साल की एक बच्ची पर यौन हमला किया था। उसे भादंसं और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
भाषा राजकुमार उमा
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