हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 11, 2025 / 12:36 am IST
Published Date: June 11, 2025 12:36 am IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 10 जून (भाषा) अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने मगलवार को हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बताया कि वादी मुक़दमा शिवाकांत विश्वकर्मा ने कोतवाली नगर थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 26 नवंबर, 2018 को उसके पिता शिवकुमार पंपिंग सेट पर थे, तभी सूरज सिंह और बृजेश सिंह वहां पहुंचे तथा सूरज सिंह ने उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी।

अदालत ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर सूरज सिंह को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रूपए अर्थदंड भी लगाया।

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भाषा सं राजेंद्र

राजकुमार

राजकुमार


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