मेरठ (उप्र), चार नवंबर (भाषा) मेरठ की एक स्थानीय अदालत ने 2022 में हुई हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और कुल मिलाकर 48,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला थाना किठौर क्षेत्र से जुड़ा है। परीक्षितगढ़ के निवासी मनोज गिरी की शिकायत के अनुसार सात जून 2022 को तुषार भाटी, प्रिंस, अंकुर और गुल्लू उर्फ अनिकेत ने उनके पुत्र तरुण गिरी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए और अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन विभाग के समन्वय से सुनियोजित पैरवी के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या–दो) आलोक द्विवेदी ने आरोपियों को दोषियों ठहराते हुए धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने, धारा 323 (मारपीट) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने और एक अन्य धारा के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं जफर खारी
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