तीन साल पुराने हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा
तीन साल पुराने हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा
भदोही, 11 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने करीब तीन साल पुराने हत्याकांड में सोमवार को नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 54,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अभियोजक ने यह जानकारी दी।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एवं पॉक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पांडे के मुताबिक, दोषियों में सुरेश शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला उर्फ सत्यम, धर्मेंद्र शुक्ला उर्फ सुंदरम, सर्वेश शुक्ला, विकास शुक्ला उर्फ राहुल, आकाश शुक्ला, विंध्यवासिनी शुक्ला, जलनी शुक्ला और संतोष शुक्ला शामिल हैं, जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पांडे ने बताया कि घटना नौ मई 2023 की रात को ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुर गांव में हुई थी। जमीन के पुराने विवाद में नौ लोगों ने एक राय होकर लाठी-डंडा और हॉकी से वेद प्रकाश शुक्ला और उसके चचेरे भाई त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला पर हमला किया। हमले में त्रिवेणी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल वेद प्रकाश को वाराणसी में छह महीने के इलाज के बाद बचाया जा सका।
भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव त्यागी ने बताया कि मृतक के पिता सूर्य नारायण शुक्ला की तहरीर पर हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं और उप्र गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा
सं आनन्द पारुल
पारुल

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