लखनऊ, 17 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अफगानिस्तान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और वहां के कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक शरण देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी ।
पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने उक्त आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और इसे सस्ते प्रचार के लिए दायर की गयी है।
अदालत ने गुप्ता को 30 दिनों के भीतर हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया और साथ ही लखनऊ के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि तीस दिनों में जुर्माने की रकम जमा न होने पर इसकी वसूली सुरेश गुप्ता से की जाए।
भाषा सं आनन्द रंजन
रंजन
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