मथुरा(उत्तर प्रदेश),14 जनवरी (भाषा) जिले में ‘गैर कानूनी गतिविधियां’ होने की आशंका जताते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिले के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने शुक्रवार को कहा, ‘निषेधाज्ञा 12 मार्च तक प्रभावी रहेगी।’’
उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों के त्योहारों और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में गैरकानूनी गतिविधियां होने की आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
भाषा अर्पणा सुभाष
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