नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी दो व्यक्तियों को 20 वर्ष की जेल

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी दो व्यक्तियों को 20 वर्ष की जेल

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी दो व्यक्तियों को 20 वर्ष की जेल
Modified Date: November 13, 2025 / 10:35 pm IST
Published Date: November 13, 2025 10:35 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 13 नवंबर (भाषा) शामली जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश सीमा वर्मा ने बुधवार को गुड्डू और उसके दोस्त सागर को यह सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बृहस्पतिवार को बताया कि अदालत ने इन आरोपियों को भारतीय दंज संहिता की की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी कानून की धारा 67 एवं पॉक्सो की धारा तीन और चार के तहत दोषी करार दिया।

 ⁠

उन्होंने बताया कि यह घटना मई, 2021 में झिनझना थाना क्षेत्र में घटी थी जहां इन दोनों अभियुक्तों ने नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो लेकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।

बाद में इन अभियुक्तों ने लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर दी जिससे लड़की की सगाई टूट गई।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


लेखक के बारे में