लखनऊ, एक जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामले में दो और लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इससे पहले, इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार अन्य लोगों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
एनआईए के अनुसार, विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दो आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी- अब्दुल सलाम उर्फ ’मिथुन’ और जियाउल हक हैं, जिन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला अगस्त 2018 में 4,60,000 रुपये की जाली मुद्रा जब्त होने से संबंधित है।
भाषा जोहेब नेत्रपाल
नेत्रपाल
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